हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिले के अंदर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ श्री अरुण पल्ली के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिले के अंदर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया! इसी क्रम में जिला फरीदाबाद के सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संदीप गर्ग की अध्यक्षता एवं निर्देशानुसार, श्रीमती सुकीर्ति गोयल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख, में आज जिला अदालत सेक्टर 12, फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया! इस लोक अदालत में 10 बेंच लगाए गए जिनमें श्री राजेश शर्मा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्री अमृत सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ याशिका अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, श्री देवेंद्र सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, रूपम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, निधि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अस्मिता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , ज्योति ग्रोवर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्री विशेष गर्ग न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्री महेंद्र सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,की बेंच बनाई गई जिनमें 26947 केस रखे गए जिनमें से कुल 19438 केसों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया जिनमें मोटर वाइकल दुर्घटना 59 छोटे-मोटे अपराधिक मामले 455 , चेक बाउंस 561 बिजली से संबंधित 1037, समरी चालान 9270 श्रमिक विवाद 10 केस, 150 वैवाहिक संबंधित, दीवानी 406, बैंक रिकवरी 910 रेवेन्यू 6580 का निपटारा आपसी सहमति से किया गया और सभी व्यक्ति अपने अपने कैस के फैसले से संतुष्ट होते हुए खुशी-खुशी अपने घर गए सुकीर्ति गोयल ने बताया ने बताया कि लोक अदालत में केस का फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है जिससे पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्यार भाव बना रहता है