दूरदराज गांवों में पहुंचेगा कानून का संदेश, बालिकाओं के अधिकारों की होगी रक्षा : रीतू यादव

फरीदाबाद में मोबाइल जागरूकता वैन की शुरुआत, सीजेएम रीतू यादव ने दिखाई हरी झंडी

फरीदाबाद।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा 100 दिन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शक्ति वाहिनी (एनजीओ) के सहयोग से एक मोबाइल जागरूकता वैन का आयोजन किया गया। इस मोबाइल वैन को जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव रीतू यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस अवसर पर शक्ति वाहिनी (एनजीओ) के निदेशक निशिकांत, डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालंटियर्स भी उपस्थित रहे। सीजेएम रीतू यादव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी तथा बाल विवाह को समाज के लिए एक गंभीर सामाजिक बुराई बताया। उन्होंने कहा कि जिला फरीदाबाद में अब तक बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, जो सकारात्मक सामाजिक जागरूकता का परिणाम है। फिर भी दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को देखते हुए मोबाइल वैन के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मोबाइल वैन जिला फरीदाबाद के सुदूर गांवों एवं क्षेत्रों में जाकर बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों एवं दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्रदान करेगी। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को जागरूक करना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना है। सीजेएम रीतू यादव ने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह की किसी भी सूचना को तत्काल संबंधित अधिकारियों या प्राधिकरण को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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