ब्याज माफ़ी योजना : घर बैठे ही सरकार के पोर्टल पर दिए गए लिंक से जमा करे 30 जून तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स

फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा सरकार के आदेशों के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को ब्याज पर पूरी छूट दी गई है।

जॉइंट कमिश्नर करण भदौरिया जानकारी दी कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में विशेष छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे बकायाधारक इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे तो उनकी यूनिट पर 30 जून के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। टैक्स जमा करने से पहले नागरिकों को अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित भी करना होगा।

आमजन से अपील :
जॉइंट कमिश्नर करण भदौरिया ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक बकाया राशि जमा कर दी जाती है और नागरिक प्रॉपर्टी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणन (Self Certification) भी कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज की पूरी छूट का लाभ मिलेगा। नागरिक अपना टैक्स नीचे दिए गए सरकार के लिंक पर जाकर भर सकते हैं https://property.ulbharyana.gov.in/उन्होंने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि वे निगम के ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित कार्यालयों में जाकर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी अपडेट कराएं और स्व-प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि ऐसे बकायाधारक सरकार की इस योजना का लाभ उठाए और निगम द्वारा की जाने वाली कार्रवाही से बचें।

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