फरीदाबाद में सरकारी स्कूल पर अवैध कब्जे का मामला गरमाया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन पर बढ़ा दबाव
फरीदाबाद। सेक्टर-65 बल्लभगढ़ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पर कथित अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर चर्चा में है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने CWP-13134-2026 में सुनवाई करते हुए प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने और विद्यालय को खाली करवाने को लेकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में आरोप है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से गैर-मान्यता प्राप्त संस्था “हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड हरियाणा 01479 एक्ट 2012 जींद” के सचिव नवीन जयहिन्द द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सेक्टर-65 बल्लभगढ़ की इमारत पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया है। स्थानीय निवासियों एवं शिक्षा विभाग द्वारा कई बार शिकायतें देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया।
वहीं इस पूरे विवाद के कारण युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2001 से मान्यता प्राप्त संस्था “हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन S-33939/1998 एक्ट 1860” की छवि भी धूमिल हो रही है। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि गैर-मान्यता प्राप्त संस्था की गतिविधियों के कारण वर्षों से स्काउट्स एवं गाइड्स क्षेत्र में कार्य कर रही मान्यता प्राप्त संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है।
माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी पहले ही उक्त संस्था का आवंटन रद्द कर चुका है तथा विद्यालय को पुनः शिक्षा विभाग को सौंपने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कब्जा बरकरार है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशासन को कई बार पत्र लिखकर विद्यालय को खाली करवाने, FIR दर्ज करने तथा स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग की गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में “प्रवेश उत्सव” अभियान चला रही है, ऐसे में स्कूल भवन पर कब्जा होने से बच्चों के दाखिले और पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने दो बार कार्रवाई शुरू की, लेकिन बीच में ही कार्रवाई रुकवा दी गई, जिसके कारण अब तक विद्यालय पूरी तरह खाली नहीं हो सका। सेक्टर-65 के निवासियों में इसको लेकर भारी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि भवन को जल्द खाली करवाया जाएगा। अदालत ने उम्मीद जताई कि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करेगा
उधर हरियाणा सरकार लगातार भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चला रही है। ऐसे में सेक्टर-65 स्कूल प्रकरण को सरकार की कार्रवाई और प्रशासनिक कार्यशैली की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने जिला उपायुक्त फरीदाबाद से जल्द कार्रवाई कर स्कूल को शिक्षा विभाग के हवाले करने की मांग की है, ताकि नए शैक्षणिक सत्र से बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके।
