मतगणना के मद्देनज़र जिला के सभी मतगणना केन्द्रों के आस-पास लगाई गई धारा-144*

*- मतगणना केंद्र में अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश विक्रम सिंह*

फरीदाबाद, 31 मई। जिला में शांतिपूर्वक व निष्पक्ष मतगणना करवाने के उद्देश्य से जिलाधीश विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 4 जून को गणना एवं परिणाम घोषित होने की प्रक्रिया पूरी होने तक जिला फरीदाबाद के सभी मतगणना केन्द्रों के भीतर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश विक्रम सिंह ने इसके अलावा सभी मतगणना केन्द्रों व इसके चारो ओर 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

पारित किए गए आदेशों के तहत मतगणना के दिन 4 जून 2024 को मतगणना केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने या घुमने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश मतगणना के लिए लगाए गए अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जारी किए गए आदेशों के तहत किसी भी प्रकार का धारदार हथियार या असला साथ रखने पर पाबंदी रहेगी।

इसके अलावा संबंधित अधिकारी चुनाव आयोग की हिदायतों का भी दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधीश ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

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