चेक बाउंस के 474 मामलों का समझौते से निपटारा, 4.35 करोड़ से अधिक की रकम पर बनी सहमति
फरीदाबाद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के न्यायमूर्ति हर सिमरन सिंह सेठी के दिशा-निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चेक बाउंस मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में फरीदाबाद के जिला अदालत परिसर, सेक्टर-12 में भी विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद माननीय श्री सुधीर जीवन के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत का संचालन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद श्री जितेंद्र सिंह की देखरेख में हुआ।
विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित कुल 1053 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया। इनमें से 474 मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 4,35,68,842 रुपये की राशि पर समझौता हुआ। मामलों के समाधान से पक्षकार संतुष्ट नजर आए और खुशी-खुशी अपने घर लौटे।
इस अवसर पर श्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत में होने वाले फैसले अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। साथ ही, लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने पर पक्षकारों को कोर्ट फीस की वापसी भी की जाती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत विवादों के स्थायी एवं त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है। इससे लोगों के समय और धन की बचत होती है तथा आपसी भाईचारा और सौहार्द भी बना रहता है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालतों का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने लंबित विवादों का समाधान कराएं।
