प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर 30 अगस्त तक दर्ज करवाएं दावे-आपत्तियां : डीसी आयुष सिन्हा
फरीदाबाद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जिला फरीदाबाद के मतदाताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। जिन मतदाताओं का नाम पूर्व में मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें बीएलओ की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ है, वे आगामी 30 अगस्त 2026 तक संबंधित बीएलओ के पास अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि जिन युवाओं की आयु 1 जुलाई 2026 की आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे भी 30 अगस्त 2026 तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने कहा कि यदि किसी मतदाता के नाम, पते अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है तो संबंधित मतदाता फॉर्म-8 तथा आवश्यक घोषणा पत्र भरकर उसमें सुधार करवा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपने विवरण की समय रहते जांच करें और आवश्यक होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने कहा कि यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है तो वह निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें। इससे आवेदन का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि नागरिक अपनी मतदाता संबंधी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल तथा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी जांच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित बीएलओ, ईआरओ अथवा एईआरओ से संपर्क किया जा सकता है। प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
