आपसी सहमति से करें मामलों का निपटारा, डीएलएसए से करें संपर्क : सीजेएम जितेंद्र सिंह
- 21 से 23 अगस्त 2026 तक लगेगी विशेष लोक अदालत, आपसी समझौते से होंगे मामलों का निपटारा - चेक बाउंस से लेकर पारिवारिक विवाद तक, विशेष लोक अदालत में मिलेगा समाधान
फरीदाबाद । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह ने आमजन से अपील की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा “समाधान समारोह” के अंतर्गत दिनांक 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से शीघ्र और सरल समाधान करना है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले का निपटारा आपसी समझौते के माध्यम से करना चाहता है, तो वह अपने मामले को इस विशेष लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थ (Mediators) पहले से ही प्री-लोक अदालत बैठकों का आयोजन करेंगे, ताकि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना बढ़ाई जा सके। इस विशेष लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से संबंधित प्रकरण, धन वसूली (रिकवरी) के मामले, ऐसे आपराधिक मामले जिनमें कानूनन समझौता संभव है, मोटर दुर्घटना दावा (MACT) मामले, श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद, पारिवारिक विवाद,
किराया संबंधी मामले, स्थानांतरण याचिकाएं (ट्रांसफर पिटिशन), भरण-पोषण (मेंटेनेंस) से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि विवाद, सेवा संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले तथा अन्य विभिन्न प्रकार के मामले शामिल हैं। सीजेएम जितेंद्र सिंह ने आमजन से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के हेल्पलाइन नंबर 0129-2261898 पर संपर्क कर सकते हैं या जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं।
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