जून माह में पात्र बीपीएल परिवारों को मिलेगा रियायती फोर्टिफाइड सरसों तेल : डीसी आयुष सिन्हा

- प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, बीपीएल/एएवाई परिवारों को मिलेगा दो लीटर फोर्टिफाइड सरसों तेल

फरीदाबाद । उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जून-2026 माह के लिए पात्र बीपीएल एवं अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों को रियायती दरों पर फोर्टिफाइड सरसों तेल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से फोर्टिफाइड सरसों तेल वितरित किया जाएगा। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक पात्र बीपीएल/एएवाई परिवार को प्रति माह दो लीटर फोर्टिफाइड सरसों तेल उपलब्ध कराया जाएगा। एक लीटर तेल 30 रुपये तथा दो लीटर तेल 100 रुपये की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिलेवार आवंटन हैफेड तथा हर-हित (एचएआईसीएल) के बीच आपसी सहमति से निर्धारित किया गया है और संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि हैफेड एवं हर-हित (एचएआईसीएल) द्वारा प्रत्येक माह फोर्टिफाइड सरसों तेल कॉन्फेड के फोकल प्वाइंट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
तेल की प्रत्येक बोतल एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप होगी तथा उस पर “Not for Sale – For PDS Only” अंकित किया जाना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी बोतलें पूरी तरह सीलबंद एवं लीकेज-प्रूफ होंगी, ताकि वितरण के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि जून माह की आपूर्ति के लिए तेल की डिलीवरी 20 से 30 मई के बीच कॉन्फेड फोकल प्वाइंट तक सुनिश्चित की जाए, ताकि उचित मूल्य की दुकानों तक समय पर डोर-स्टेप डिलीवरी कर 01 जून से वितरण प्रक्रिया शुरू की जा सके। कॉन्फेड द्वारा परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से सभी फेयर प्राइस शॉप्स तक तेल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया फोर्टिफाइड सरसों तेल गुणवत्ता एवं मात्रा नियंत्रण समिति द्वारा जांच के उपरांत ही स्वीकार किया जाए।
आवश्यकता पड़ने पर तेल के नमूनों की लैब टेस्टिंग भी कराई जाएगी तथा एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने बताया कि प्रत्येक बोतल पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि, पोषण संबंधी जानकारी तथा “हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आपूर्ति” संबंधी विवरण अंकित होना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि कुल आपूर्ति में 5 प्रतिशत तेल एक लीटर बोतलों में तथा 95 प्रतिशत तेल दो लीटर बोतलों में उपलब्ध कराया जाएगा। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने संबंधित सभी एजेंसियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जून 2026 के लिए फोर्टिफाइड सरसों तेल की आपूर्ति एवं वितरण कार्य समयबद्ध, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके।
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