एचसीएस परीक्षा के सफल आयोजन हेतु जिला प्रशासन सतर्क: डीसी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित, धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
फरीदाबाद । उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC), पंचकुला द्वारा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाने वाली ‘एचसीएस (Ex. Br.) एवं अन्य अलाइड सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा-2025’ की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जिला फरीदाबाद के 80 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें सुबह का सत्र प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और सायंकालीन सत्र दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रहेगा। परीक्षा के सुचारू संचालन, निगरानी और किसी भी प्रकार की सहायता हेतु नगराधीश (City Magistrate), फरीदाबाद के नेतृत्व में लघु सचिवालय के रूम नंबर 215 में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका संपर्क नंबर 0129-2227934 है। परीक्षा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 8 अधिकारियों व कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, जो परीक्षा के दिन प्रातः 07:00 बजे से परीक्षा की समाप्ति तक कंट्रोल रूम में तैनात रहेंगे।
फरीदाबाद में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू , परीक्षा केंद्र व स्ट्रॉन्ग रूम की 200 मीटर परिधि में अनावश्यक रूप से एकत्रित होने व अन्य प्रतिबंध लागू उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों एवं स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू, लाठी, साइकिल चेन या अन्य आक्रामक वस्तुओं को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, जिला फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाली सभी फोटो कॉपी (फोटो-स्टेट) दुकानों एवं कोचिंग संस्थानों को 26 अप्रैल 2026 को प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
परीक्षा केंद्रों के भीतर किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल फोन, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि परीक्षाओं का सुचारु, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन प्रशासन की प्राथमिकता है। आमजन से अनुरोध है कि वे आदेशों का पालन करें और परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने दें। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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