सीएमएस परीक्षा के लिए धारा-163 लागू, डीसी आयुष सिन्हा ने जारी किए आदेश

परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक फोटोस्टेट दुकानें और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद

फरीदाबाद । जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा 02 अगस्त 2026 को आयोजित की जाने वाली संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (Combined Medical Services Examination-2026) के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिले के दो परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी रहेंगे।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों तथा स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन अथवा अन्य आक्रामक वस्तुओं को लेकर आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा की गोपनीयता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 02 अगस्त 2026 को परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला फरीदाबाद के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट की दुकानें एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र परिसर अथवा उसकी चारदीवारी के भीतर मोबाइल फोन, पेजर तथा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अथवा संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने आमजन से अपील की कि परीक्षा के दौरान प्रशासन का सहयोग करें तथा जारी निर्देशों का पालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.