फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी कल:वैवाहिक विवाद समेत दूसरे मामलों का होगा समाधान
फरीदाबाद के सेक्टर -12 कोर्ट स्थित में कल(12 सिंतबर) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोगों के कई तरह के लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद और समझौता योग्य आपराधिक मामलों समेत अन्य मामलों की सुनवाई होगी।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को जल्दी और आसानी से न्याय दिलाना है।
इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का समाधान कराया जाता है। लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT), वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, दीवानी मुकदमे, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व विवाद, जल बिल और ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामला रखने के लिए किसी तरह की कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। यदि किसी पक्ष ने पहले ही कोर्ट फीस जमा कर रखी है, तो नियमानुसार वह राशि वापस की जा सकती है।
लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से जो फैसला होता है, वह अंतिम माना जाता है। इसके खिलाफ सामान्य तौर पर अपील नहीं की जा सकती। इससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है और अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
सीजेएम ने आम लोगों, अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने लंबित और समझौता योग्य मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12 में किया जाएगा।
