हरियाणा सरकार की अनूठी पहल: महिलाएं बनेंगी अब प्रोफेशनल कैब ड्राइवर,13 मार्च तक करें आवेदन

फरीदाबाद । जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय और आधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय (सेवा) विभाग हरियाणा, द्वारा 19 मार्च 2026 को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। उक्त समझौते के अनुसार महिलाओं को कैब सर्विसज में कैप्टन / ड्राइवर के रूप में जोड़े जाने की प्रक्रिया संचालित की जायेगी।

उन्होंने बताया कि इस पहल के सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन के लिये इच्छुक महिला लाभार्थियों द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने है। इस स्कीम के अन्तर्गत वे ही इच्छुक महिला लाभार्थी आवेदन अप्लाई कर सकती है, जो कि निम्न शर्तों को पूर्ण करती हो। आवेदिका का हरियाणा राज्य की निवासी होना अनिवार्य है तथा उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदिका के पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

इच्छुक एवं पात्र महिलाएं निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। लाभार्थियों का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। इसलिए पात्र आवेदिकाओं से अनुरोध है कि वे समय रहते अपना आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिये जिला कल्याण अधिकारी, कार्यालय – कमश न0 408-409, चौथी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर 12 में सम्पर्क करें।

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