लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करें अधिकारी : एडीसी

फरीदाबाद । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा के अंतर्गत संचालित अत्याचार निवारण अधिनियम योजना के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण एवं पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस सत्र की प्रथम बैठक दिनांक 05 मई 2026 को अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा द्वारा निर्धारित एजेंडा प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने बैठक में प्रस्तुत मामलों का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में बजट के अभाव में आर्थिक सहायता लंबित है, उनके लिए निदेशालय से शीघ्र बजट प्राप्त करने हेतु आवश्यक पत्राचार किया जाए।

इसके अतिरिक्त, पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST Act) से संबंधित दर्ज मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनकी जांच एवं आगामी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाए, ताकि पीड़ितों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराई जा सके।

एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि सरकार की मंशा है कि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय एवं सहायता समय पर मिले, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए। बैठक के अंत में उपस्थित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए, जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

बैठक में एसीपी बड़खल विनोद कुमार, सचिन माड़ोतिया, रोहतास कुमार, आनंद प्रजापति, कुलदीप कुमार, रिंकू कर्दम सहित अन्य कई अधिकारीगण मौजूद रहे।

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