विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 294 मामलों का निपटारा, 5.38 करोड़ से अधिक का हुआ समझौता

फरीदाबाद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के दिशा-निर्देशानुसार शनिवार को पूरे प्रदेश में चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इसी कड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद संदीप कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में सेक्टर-12 स्थित जिला अदालत परिसर में विशेष लोक अदालत लगाई गई। इस पूरे आयोजन की देखरेख मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जितेंद्र सिंह द्वारा की गई।

इस विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित कुल 756 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया था, जिनमें से 294 मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 5,38,52,147 रुपये की समझौता राशि तय की गई, जिसके बाद सभी पक्ष संतुष्ट होकर घर लौटे।

सचिव जितेंद्र सिंह ने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां होने वाले फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक कोई अपील नहीं होती और पक्षकारों की कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। इससे लोगों के समय व धन की बचत होती है और आपसी सौहार्द बना रहता है। उन्होंने आमजन से भविष्य में भी लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

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