बिना वैध लाइसेंस के मांस बिक्री और भंडारण बिल्कुल नहीं होगी बर्दाश्त : विपुल गोयल
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कई स्थानों पर मांस की दुकानें बिना आवश्यक लाइसेंस के संचालित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दुकानों का संचालन धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास भी किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अवसरों पर ऐसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की धार्मिक भावनाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसलिए सभी नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि मांस विक्रय से संबंधित सभी गतिविधियाँ निर्धारित नियमों और स्वच्छता मानकों के अनुरूप ही संचालित हों।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
मंत्री ने सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को निर्देश दिया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) 7 दिनों के भीतर विभाग को भेजी जाए, ताकि राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
अंत में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वच्छता और नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा नगर क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को सख्ती से रोकें। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित शहरी वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
